पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के लिए 79 आवेदन मिले, 48 मंजूर : सरकार
राजनीति पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के लिए 79 आवेदन मिले, 48 मंजूर : सरकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार को 17 राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के लिए 79 निवेशकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 48 आवेदन राज्यों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। गुरुवार को संसद को यह बताया गया। निजी निवेशकों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, सड़क परिवहन और राजमार्ग के माध्यम से स्वचालित परीक्षण स्टेशन और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान की है। मंत्री नितिन गडकरी ने लिखित जवाब में लोकसभा को बताया।
इस समय स्वैच्छिक वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए 18 राज्य प्रणाली पर लाइव हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। इस समय 12 परिचालन पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं हैं जहां 8,220 वाहनों को स्क्रैप किया गया है। वाहन-बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पूंजी निवेश 2022-23 के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए चल रही अपनी योजना में राज्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन शामिल किया है।
इसी तरह की योजना को 2023-24 में भी जारी रखा गया है जिसका नाम पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 रखा गया है। 15 वर्ष से अधिक पुराने राज्य सरकार के वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने, पुराने वाहनों पर देनदारियों की छूट, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए व्यक्तियों को कर रियायतों का प्रावधान, और स्थापना के लिए योजना में 3,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वी-वीएमपी) या वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। 16 जनवरी की नवीनतम अधिसूचना में प्रावधान है कि केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगमों या नगर पालिकाओं या पंचायतों), सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण 15 साल बीत जाने के बाद नहीं किया जाएगा।
(आईएएनएस)
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