कांग्रेस नेता सुनील केदार की सजा पर रोक लगाने से अदालत का इनकार, जमानत याचिका खारिज

नागपुर, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। बैंक घोटाला मामले में यहां एक सत्र न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस नेता सुनील केदार की पांच साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

Bhaskar Hindi
Update: 2023-12-31 05:22 GMT

नागपुर, 30 दिसंबर (आईएएनएस)। बैंक घोटाला मामले में यहां एक सत्र न्यायालय ने शनिवार को कांग्रेस नेता सुनील केदार की पांच साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आर.एस. पाटिल-भोसले ने केदार को झटका देते हुए यह आदेश पारित किया। कांग्रेस नेता को 2002 के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में उनकी भूमिका के लिए पांच अन्य लोगों के साथ 22 दिसंबर को दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।

अदालत ने माना कि यदि आरोपी को जमानत दे दी गई या सजा निलंबित कर दी गई, तो इससे जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है, और केदार की याचिका खारिज कर दी।

सहायक लोक अभियोजक नितिन तेलगोटे ने इस आधार पर जमानत और सजा के निलंबन की याचिका का कड़ा विरोध किया था कि मामला हजारों गरीब किसानों के सार्वजनिक धन से संबंधित है, और आरबीआई, सेबी और सहकारी विभाग के नियमों के अनुसार मामला भी दर्ज किया गया था।

जब 2001-2002 में घोटाला सामने आया था, उस समय केदार एनडीसीसीबी के अध्यक्ष थे और यह मामला पिछले 21 वर्षों से लंबित था।

पिछले सप्ताह दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद सावनेर से कांग्रेस विधायक केदार को महाराष्ट्र विधानसभा से हटा दिया गया था।

उन्होंने अपने वकील देवेन चौहान के माध्यम से सजा को चुनौती दी थी।

अन्य बातों के अलावा, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि एनडीसीसीबी को कुछ निजी संस्थाओं के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करके सरकारी प्रतिभूतियों में दोषपूर्ण निवेश के कारण लगभग 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

--आईएएनएस

एकेजे

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Similar News