सीबीआई जांच और चुनौती: कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम शिवकुमार को डीए मामले में अपील याचिका वापस लेने की अनुमति दी

  • सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति
  • डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति का मामला
  • कांग्रेस सरकार के कदम के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-29 14:12 GMT

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। जांच के लिए सहमति वापस लेने के कांग्रेस सरकार के कदम के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

मुख्य न्यायाधीश पी.बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने कहा कि वह सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने के सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसमें यह भी कहा गया कि इस संबंध में अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की याचिका पर भी विचार नहीं किया जा सकता है।

भाजपा विधायक ने सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने के कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। वकील ने कहा था कि सरकार एफआईआर वापस नहीं ले सकती, केवल सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत एफआईआर को रद्द कर सकती है। पीठ ने कहा कि सीबीआई एफआईआर मामले पर आगे बढ़ सकती है।

जबकि, सीबीआई के वकील ने कहा कि सरकार का निर्णय शिवकुमार के हितों की रक्षा के लिए प्रेरित था, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करने की प्रक्रिया अमान्य थी।

शिवकुमार ने हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु टेक समिट में इस मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ''मैं आदेश का अध्ययन किए बिना और अपने वकीलों के साथ चर्चा किए बिना अदालती मामलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बेंगलुरु टेक समिट में था और मुझे हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं है।''

उन्होंने कहा, ''मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे यह सारी परेशानी इसलिए दी गई क्योंकि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा था। मीडिया सभी घटनाक्रमों से अवगत है। मैंने सारी परेशानियां झेली हैं। उन्होंने मुझे जो भी परेशानियां दीं, उसका जवाब कर्नाटक में लोगों ने दे दिया है। अगर भविष्य में वे मुझे और अधिक परेशान करेंगे तो लोग वहां हैं और भगवान वहां हैं। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं, जो मेरे साथ खड़े रहे।''

भाजपा विधायक द्वारा उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं उसके व्यवहार और हरकतों पर नजर रख रहा हूं। मैं उचित समय पर इन सबका जवाब दूंगा।" भाजपा विधायक यतनाल ने अपनी ओर से कहा कि वह इस संबंध में सीबीआई के कदम का इंतजार करेंगे और फिर भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।

आईएएनएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Tags:    

Similar News