शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को दी जमानत
- 2022 में गिरफ्तार किए हुए थे अमित अरोड़ा
- शराब नीति से जुड़े ईडी केस में सभी आरोपी बाहर
- दिल्ली आबकारी नीति संशोधन में कई अनियमितताएं बरती गई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को जमानत दे दी है। ईडी केस में अब सभी आरोपियों को बेल मिल गई। सभी आरोपी जेल से बाहर आ गए हैं। दोनों आरोपी अरोड़ा और ढल को राहत देते हुए न्यायाधीश जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा बेल ग्रांटेड।
केंद्र की जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 में संशोधन के समय बड़े स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ और नीति बनाते समय कई अनियमितताएं बरती गई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति को लागू किया था। हालांकि बाद में बढ़ते विवाद के चलते सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते शराब पॉलिसी को सितंबर 2022 के आखिरी में रद्द कर दिया।
ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अरोड़ा को अरेस्ट किया था। केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई ने दावा किया था कि अरोड़ा आप नेता मनीष सिसोदिया के सहयोगी है। दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के प्रबंधन और हेराफेरी करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची थी।