राजनीति: यूपी में तीन नए कानून लागू, बिना दिक्कत दर्ज होने लगी एफआईआर

देश में पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से यूपी सहित पूरे देश में प्रभावी हो गए। उत्तर प्रदेश में इन कानूनों को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी। ऐसे में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई। ये जानकारी डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-01 18:40 GMT

लखनऊ, 2 जुलाई (आईएएनएस)। देश में पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई से यूपी सहित पूरे देश में प्रभावी हो गए। उत्तर प्रदेश में इन कानूनों को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी। ऐसे में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई। ये जानकारी डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में एक जुलाई से लागू तीन नए कानून के तहत सबसे पहले अमरोहा और बरेली में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके अलावा सोमवार को प्रदेश के सभी थानों में इसको लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीनों नए कानून को लागू करने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। इसके तहत ट्रेनिंग और आवश्यक उपकरणों की खरीदारी की गई थी। टेक्निकल बिंग द्वारा सभी स्थानों पर आवश्यक नेटवर्किंग को उपलब्ध करा दिया गया था। इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर और भारत सरकार की सामग्री भी शामिल है।

ज्ञात हो देशभर में एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) लेगी। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के प्रावधान लेंगे।

-- आईएएनएस

विकेटी/सीबीटी

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Similar News