राष्ट्रीय: वकीलों की हड़ताल के कारण शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली

ईडी और सीएपीएफ पर हमला करने और संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को जिला अदालत में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-26 15:22 GMT

कोलकाता, 26 फरवरी (आईएएनएस)। ईडी और सीएपीएफ पर हमला करने और संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को जिला अदालत में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से सुनवाई स्थगित कर दी गई।

अब इस मामले की सुनवाई 15 मार्च को होगी। यह दूसरी निचली अदालत है, जहां शाहजहां ने अग्रिम जमानत की मांग अपने वकील के माध्यम से की है।

इससे पहले उसने पीएमएलए कोर्ट का रूख किया था, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुनवाई की तारीख स्थगित होने के बाद शाहजहां के लिए स्थिति अब पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है।

कोलकाता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश नहीं दिया गया है, लिहाजा राज्य पुलिस पर उसे गिरफ्तार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

सोमवार को संदेशखाली पुलिस स्टेशन में आरोपी शाहजहां के खिलाफ गांववालों की 70 शिकायतों को आधार बनाकर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शाहजहां पर महिलाओं का शोषण, जबरन कृषि भूमि को हथियाना, औने-पौने दाम पर जमीन हड़पने के लिए दूसरों की कृषि भूमि में खारा पानी भर देना जैसे गंभीर आरोप हैं।

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