राजनीति: कोर्ट का हरियाणा सरकार को आदेश, एक हफ्ते के अंदर खोला जाए शंभू बॉर्डर
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए।
चंडीगढ़, 10 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए।
दरअसल, शंभू बॉर्डर पर किसानों का लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के चलते शंभू बॉर्डर के व्यापारियों ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बॉर्डर को खोलने की मांग की थी। इस याचिका में हरियाणा और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया था
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि सरकार एक हफ्ते में रोड क्लियर करे। वहां से बैरिकेडिंग हटाए।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए।
बता दें कि शंभू बॉर्डर पिछले 5 महीने से बंद है। लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी।
वकील वासुदेव शांडिल्य ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने जनहित में फैसला सुनाया और हरियाणा सरकार को एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश से व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उनका व्यापार फिर से शुरू हो सकेगा।
शंभू बॉर्डर बंद होने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था। व्यापारियों की मांग थी कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, ताकि वह पंजाब और दिल्ली बिना किसी परेशानी के आ-जा सकें।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|