झारखंड हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, चार एफआईआर निरस्त
रांची, 12 जनवरी (आईएएनएस)। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित चार एफआईआर को निरस्त कर दिया है।
रांची, 12 जनवरी (आईएएनएस)। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित चार एफआईआर को निरस्त कर दिया है।
झारखंड के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे के खिलाफ अनुमंडल के चार अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। सभी एफआईआर दुबे की ओर से किए गए ट्वीट और उनके बयानों को लेकर दर्ज की गई थी।
इन सभी एफआईआर को निरस्त करने के लिए दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि घटना के छह महीने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
इसके अलावा एफआईआर में जो सेक्शन लगाए गए हैं, वह सिर्फ कंप्लेंट केस में लगाया जा सकता है, एफआईआर में नहीं। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जुल्का ने बहस की।
--आईएएनएस
एसएनसी/एबीएम
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|