झारखंड हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, चार एफआईआर निरस्त

रांची, 12 जनवरी (आईएएनएस)। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित चार एफआईआर को निरस्त कर दिया है।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-12 13:16 GMT

रांची, 12 जनवरी (आईएएनएस)। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन पर दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित चार एफआईआर को निरस्त कर दिया है।

झारखंड के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे के खिलाफ अनुमंडल के चार अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। सभी एफआईआर दुबे की ओर से किए गए ट्वीट और उनके बयानों को लेकर दर्ज की गई थी।

इन सभी एफआईआर को निरस्त करने के लिए दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि घटना के छह महीने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इसके अलावा एफआईआर में जो सेक्शन लगाए गए हैं, वह सिर्फ कंप्लेंट केस में लगाया जा सकता है, एफआईआर में नहीं। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जुल्का ने बहस की।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम

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