सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में प्रमाणिक को दी राहत, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद निसिथ प्रमाणिक को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने प्रमाणिक को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्ज 2018 के हत्या के प्रयास के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-12 12:02 GMT

नई दिल्ली, 12 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद निसिथ प्रमाणिक को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने प्रमाणिक को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्ज 2018 के हत्या के प्रयास के मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट पीठ उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती, तब तक प्रमाणिक को गिरफ्तार न किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि प्रमाणिक की याचिका को 22 जनवरी को हाईकोर्ट द्वारा सूचीबद्ध किया जाए और उसी दिन सुनवाई और निपटारा किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उसने मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और हाईकोर्ट को अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए।

प्रमाणिक के वकील ने कहा कि मामले में 5 मार्च 2023 को उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, इसलिए गिरफ्तारी की आशंका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक नोटिस जारी किया।

अधिवक्ता सिद्धेश शिरीष कोटवाल के माध्यम से दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अग्रिम जमानत याचिका को केवल तीन बार स्थगित किया गया था और प्रमाणिक के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।

इसके अलावा इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद उन पर आईपीसी की धारा 341, 326, 307, 120बी और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1ए), 27, 35 के साथ पढ़े गए मामले के संबंध में गलत तरीके से आरोप पत्र दायर किया गया है।

--आईएएनएस

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