ईडी ने केआईआईएफबी लेनदेन में उल्लंघन के लिए केरल के पूर्व मंत्री इसाक को जारी किया नोटिस
कोच्चि, 5 जनवरी (आईएएनएस)। सीपीआई (एम) नेता थॉमस इसाक ने शनिवार को कहा कि पिछली एलडीएफ सरकार में राज्य के वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के वित्तीय लेनदेन में कथित उल्लंघन के संबंध में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 12 जनवरी को पेश होने के लिए एक नया नोटिस दिया गया है।
कोच्चि, 5 जनवरी (आईएएनएस)। सीपीआई (एम) नेता थॉमस इसाक ने शनिवार को कहा कि पिछली एलडीएफ सरकार में राज्य के वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के वित्तीय लेनदेन में कथित उल्लंघन के संबंध में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 12 जनवरी को पेश होने के लिए एक नया नोटिस दिया गया है।
24 नवंबर को, केरल उच्च न्यायालय ने एकल-न्यायाधीश के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें ईडी को इसाक और केआईआईएफबी अधिकारियों को नए समन जारी करने की अनुमति दी थी।
इसाक ने कहा, "हां, नोटिस आ गया है, अब मैं अपने वकीलों से बात करूंगा, क्योंकि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हमें स्टे मिला था। तब उनका नोटिस अस्पष्ट था, अब यह विशिष्ट है और भारत के बाहर 'मसाला बांड' आदि रुपये मूल्य वाले बांड से संबंधित है जब वह 2016-21 के दौरान वित्त मंत्री थे।''
इसाक को कहा, ''मैं अब एक बड़ी बैठक के बीच में हूं और इस महीने की 21 तारीख तक बिजी हूं। उन्हें मेरे समय पर भी गौर करना होगा क्योंकि मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति हूं और मेरी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। इसलिए इस बारे में कैसे आगे बढ़ना है, इस पर अपने वकीलों की राय लेनी होगी।'' उनका स्पष्ट मतलब है कि वह 12 जनवरी को ईडी के सामने पेश नहीं हो सकते हैं।
पिछले महीने, उच्च न्यायालय ने इसाक को राहत दी थी और ईडी द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तब कहा कि वे मुद्दे की योग्यता पर नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद ईडी अपनी बात कहने और दोनों पक्षों को समन जारी करने की आवश्यकता के लिए फिर से एकल-न्यायाधीश पीठ के पास लौट आया।
--आईएएनएस
पीके/सीबीटी
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