सरकारी आवास खाली कराना: दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा

नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को संसद से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को सरकार द्वारा आवंटित आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति के लिए संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-04 09:52 GMT

नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को संसद से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को सरकार द्वारा आवंटित आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति के लिए संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा।

मोइत्रा ने अपने सरकारी आवास को रद्द करने और उन्हें 7 जनवरी, 2024 तक खाली करने का निर्देश देने वाले संपदा निदेशालय के आदेश को चुनौती देते हुए एचसी का रुख किया था।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यन प्रसाद ने कहा कि नियमों ने अधिकारियों को असाधारण परिस्थितियों में निवासियों के लिए अस्थायी समयावधि की अनुमति देने की अनुमति दी है।

न्यायाधीश ने कहा, "संपदा निदेशालय से अनुरोध करें और कानून के अनुपालन में उचित कार्रवाई की जाएगी।"

अदालत ने बेदखली से पहले एक निवासी को नोटिस जारी करने की कानूनी आवश्यकता पर जोर देते हुए मोइत्रा को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

अदालत ने पुष्टि की कि सरकार कानून का पालन करते हुए बेदखली की कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।

पिछले साल 19 दिसंबर को आखिरी सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित फैसले के महत्व पर जोर दिया था।

उन्होंने कहा था: "मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, और अगर वह अंतरिम आवेदन स्वीकार करने और रोक लगाने का फैसला करता है, तो परिणाम होंगे। यदि आप इस अदालत को आदेश पारित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो यह सीधे तौर पर उन पर थोपा जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।”

उन्होंने स्पष्ट किया था: "इसलिए, किसी भी स्थिति में, अदालत 2 जनवरी, 2024 को खुलेगी। यह 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। हम 4 तारीख को सुनवाई करेंगे।"

याचिका में 11 दिसंबर के आदेश को रद्द करने या वैकल्पिक रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम तक मोइत्रा को कब्जा बरकरार रखने की अनुमति देने की मांग की गई है।

कथित अनैतिक आचरण के लिए 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित मोइत्रा ने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में तर्क दिया गया कि संपदा निदेशालय का आदेश समय से पहले है क्योंकि उनके निष्कासन की वैधता, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

चूंकि मोइत्रा को संभावित निष्कासन का सामना करना पड़ रहा है, याचिका में 2024 के चुनावों के लिए लोकसभा उम्मीदवार के रूप में उनके कर्तव्य पर जोर दिया गया है।

बिना किसी वैकल्पिक निवास के दिल्ली में अकेले रह रही मोइत्रा ने अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें 2024 के आम चुनाव तक अपने वर्तमान घर में रहने की अनुमति दी जाए, और विस्तारित प्रवास के लिए किसी भी लागू शुल्क का भुगतान करने का वादा किया।

--आईएएनएस

सीबीटी

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