अपराध: दिल्ली की एक अदालत ने मेधा पाटकर की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा, वीके सक्सेना के मानहानि मामले में हैं दोषी
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) की कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट एक जुलाई को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।
नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) की कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट एक जुलाई को सजा पर अपना फैसला सुनाएगी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा, "दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट (वीआईआर) पेश की। इसके बाद उन्होंने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।"
यह रिपोर्ट आरोपी को दोषी ठहराए जाने के बाद पीड़ित को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तैयार की जाती है।
इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 24 मई को मेधा पाटकर को उनके खिलाफ सक्सेना की ओर से दायर मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। साल 2000 में जब कानूनी विवाद शुरू हुआ था, तब वह अहमदाबाद स्थित गैर सरकारी संगठन नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे।
पिछली सुनवाई के दौरान, पक्षों ने सजा के मामले में अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। शिकायतकर्ता सक्सेना ने लिखित दलीलें पेश की। जिसमें उन्होंने कहा कि पाटकर को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। दलील में कड़ी सजा की मांग के समर्थन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का हवाला दिया गया।
सबसे पहले पाटकर के 'आपराधिक इतिहास' और 'पिछली पृष्ठभूमि' को कोर्ट के ध्यान में लाया गया। इससे पता चला कि वह लगातार कानून की अवहेलना कर रही हैं।
मेधा पाटकर और सक्सेना के बीच साल 2000 से ही एक कानूनी लड़ाई जारी है। उस समय जब पाटकर ने अपने और नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ एक वाद दायर किया था।
वीके सक्सेना ने एक टीवी चैनल पर अपने खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और प्रेस को मानहानिकारक बयान जारी करने के लिए भी मेधा पाटकर के खिलाफ दो मामले दायर कराए थे।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|