कानून: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बाॅन्ड पर पूरी जानकारी का खुलासा करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित चुनावी बाॅन् से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया।
नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड सहित चुनावी बाॅन् से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का आदेश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा, “फैसले में, हमने स्पष्ट रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था। इसमें बाॅॅन् संख्या भी शामिल है। एसबीआई को विवरण प्रकट करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।''
पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा,“अब, एसबीआई न केवल बाॅॅॅन्ड संख्या का खुलासा करेगा, बल्कि यह हलफनामा भी देगा कि उसने कोई विवरण नहीं छिपाया है। पीठ में न्यायाधीश संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।”
एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "हमारे पास जो भी जानकारी है, हम देंगे।"
एसबीआई को गुरुवार शाम पांच बजे तक हलफनामा दाखिल करना है।
इसके पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बाॅॅन्ड के अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का खुलासा न करने पर एसबीआई को नोटिस जारी किया था।
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