कानून: सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में लिए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-22 08:53 GMT

नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हिरासत में लिए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली।

शीर्ष अदालत की एक विशेष पीठ मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार दोपहर को सुनवाई करने वाली थी।

इससे पहले दिन में, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना - जो एक अलग संयोजन में पीठ में लौटे - ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ अन्य मामले खत्म होने के बाद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।

जस्टिस खन्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की उसी विशेष पीठ ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ही बीआरएस नेता के. कविता की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर किसी भी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया था।

सीएम केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार सुबह उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा: “न्यायाधीश संजीव खन्ना की अदालत में एक विशेष पीठ बुलाई जा रही है। आप तुरंत जा सकते हैं और इस पर तुरंत विचार किया जाएगा।”

इससे पहले कि सिंघवी मामले का उल्लेख कर पाते, न्यायमूर्ति खन्ना के नेतृत्व वाली विशेष पीठ निर्धारित सुनवाई पूरी करके उठ गई थी। हालांकि, न्यायमूर्ति खन्ना ने केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील को आश्वासन दिया कि जैसे ही अन्य मामले खत्म हो जाएंगे, विशेष पीठ बैठेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा "दंडात्मक कार्रवाई" के खिलाफ सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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