राष्ट्रीय: ईडी के समन का पालन न करने पर कोर्ट ने केजरीवाल को दी स्वयं उपस्थिति से छूट
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश होने पर छूट प्रदान की है। दरअसल, ईडी ने केजरीवाल के असहयोगात्मक रवैये से परेशान होकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद आज वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जहां उन्हेंं अदालत ने शारीरिक रूप से पेश होने की छूट प्रदान की।
नई दिल्ली, 17 फरवरी (आईएएनएस)। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश होने पर छूट प्रदान की है। दरअसल, ईडी ने केजरीवाल के असहयोगात्मक रवैये से परेशान होकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद आज वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जहां उन्हेंं अदालत ने शारीरिक रूप से पेश होने की छूट प्रदान की।
बता दें कि सीएम केजरीवाल अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में व्यस्तता की वजह से वो अदालत में सशरीर पेश नहीं हो सके।
कोर्ट ने इस मामले को 16 मार्च के लिए स्थगित कर दिया है। केजरीवाल ने कोर्ट में शारीरिक मौजूदगी से छूट प्राप्त करने के लिए अर्जी दायर की थी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 7 फरवरी को इस शिकायत का संज्ञान लिया।
जज ने कहा था, ''अब केजरीवाल को आगामी 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है। ''
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