अपराध: एडवोकेट की हत्या पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, डीजीपी और एसएसपी अदालत में हुए हाजिर
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एडवोकेट गोपाल कृष्ण की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई की।
रांची, 5 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एडवोकेट गोपाल कृष्ण की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई की।
कोर्ट के निर्देश पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड डीएसपी प्रकाश सोय कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए।
अफसरों ने कोर्ट को बताया कि वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 72 घंटे के भीतर तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अफसरों ने कोर्ट को यह भी बताया कि दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही विक्टिम कंपनसेशन योजना के तहत उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी पहुंचाई जाएगी।
कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद मुकर्रर की है।
बता दें कि रांची सिविल कोर्ट के एडवोकेट गोपाल कृष्ण की 2 अगस्त की सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम स्थित उनके आवास के पास ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने इसके बाद दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी।
इस वारदात के बाद रांची के अधिवक्ताओं ने दो दिनों तक अदालती कामकाज का बहिष्कार किया था। पुलिस ने 4 अगस्त को रांची के अनगड़ा में एक छिपे अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी की तो इस दौरान मुठभेड़ हुई। पुलिस की चलाई गोली से मुख्य आरोपी रौशन मुंडा घायल हो गया। उसके दूसरे साथी संदीप कालिंदी को भी रविवार शाम सिल्ली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें शरण देने वाले संदीप मुंडा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
मुख्य आरोपी रौशन मुंडा ने पुलिस को बताया कि अधिवक्ता शुक्रवार को पूजा करने जा रहे थे, तब वह उनसे टकरा गया था और उनका पूजा का कलश गिर गया था। इससे नाराज होकर अधिवक्ता ने उसकी पिटाई की थी। इसी वजह से उसने गुस्से में आकर उनकी हत्या कर दी। बहरहाल, पुलिस आरोपी के इस बयान पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है।
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