राजनीति: झारखंड चुनाव मतदाता वोटर आईडी के अलावा 12 अन्य पहचान पत्रों से डाल सकेंगे वोट

झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाता भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-30 12:48 GMT

रांची, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाता भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में जिस भी व्यक्ति का नाम दर्ज है, उसे वोट देने का हक है।

यदि किसी वजह से मतदाता के पास चुनाव आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र नहीं है, तो वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज; केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

दिव्यांग मतदाता भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के आधार पर और सांसद, विधायक, एमएलसी अपने आधिकारिक पहचान पत्र पर भी वोट दे सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने स्तर से भी जागरूकता फैलाएं, ताकि कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों ने बैठक में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आने वाली समस्याओं और आयोग की गाइडलाइन्स के बारे में सवाल पूछे। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, ओएसडी गीता चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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