कानून: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों के नगर निगम चुनाव लड़ने के अधिकार को बरकरार रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में मौजूदा चुनावी नियमों के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नगरपालिका चुनाव लड़ने के हकदार हैं।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-11 07:48 GMT

नई दिल्ली, 11 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में मौजूदा चुनावी नियमों के खिलाफ चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नगरपालिका चुनाव लड़ने के हकदार हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 243जेडए या 243आर के तहत कोई संवैधानिक निषेध नहीं है जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इन चुनावों में भाग लेने से रोकता है।

अदालत का फैसला 2022 के दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार लोकेश कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया, जिन्होंने तर्क दिया था कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पक्ष में नियम निर्दलीय उम्मीदवारों के अधिकारों को कम करते हैं।

बेंच ने भारत के पहले आम चुनाव के दौरान निरक्षर मतदाताओं की सहायता करने में चुनाव प्रतीकों की व्यावहारिक आवश्यकता का हवाला दिया।

अदालत ने एसईसी द्वारा दिल्ली नगर निगम (पार्षदों का चुनाव) नियम, 2012 के तहत राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों को अपनाने को उचित पाया।

याचिका को खारिज करते हुए, बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि कानूनी ढांचा नगरपालिका चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी की अनुमति देता है और इससे स्वतंत्र उम्मीदवारों को नुकसान नहीं पहुंचता है।

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