दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी अरुण पिल्लई की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद स्थित शराब व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। पिल्लई अब समाप्त हो चुके दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी हैं।

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-04 12:47 GMT

नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद स्थित शराब व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। पिल्लई अब समाप्त हो चुके दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी हैं।

हैदराबाद में अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए राहत की मांग करने वाले पिल्लई को उनकी पहले से विस्तारित अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष पेश किया गया था।

यह प्रस्तुत किया गया है कि उनकी पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कठिनाइयां बढ़ने लगीं। पिछले साल नवंबर में, अदालत ने पिल्लई को दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। पिल्लई को 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पिल्लई की ओर से पेश हुए वकील नितेश राणा ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल की पत्नी को सर्जिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा क्योंकि वह बेहद बीमार थी। उन्होंने कहा कि वह अकेली रहती थी इसलिए उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था।

इससे पहले ईडी ने पिल्लई की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया था। इसने एक अन्य याचिका पर भी जवाब दाखिल किया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को अवैध और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19(1) का उल्लंघन बताया गया।

याचिका में गिरफ्तारी के लिए आधार प्रदान करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनिवार्य और महत्वपूर्ण बताते हुए, पिल्लई ने कहा था कि गिरफ्तारी के लिए मौखिक या लिखित कोई भी आधार उन्हें कभी भी प्रदान नहीं किया गया था, जैसा कि पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत जरूरी था।

उनकी याचिका में आगे कहा गया है कि किसी भी विवादित रिमांड आदेश में इस बात की कोई संतुष्टि दर्ज नहीं की गई है कि क्या ईडी के पास 'विश्वास करने के कारण' बनाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री थी कि पिल्लई पीएमएलए के तहत अपराध का दोषी था।

याचिका में कहा गया है, "यह जिक्र करना उचित है कि रिमांड आवेदन में प्रतिवादी एजेंसी (ईडी) द्वारा जिन कथित तथ्यों पर जोर दिया गया है, वे पहले अभियोजन शिकायत में भी दर्ज किए गए थे।"

याचिकाकर्ता/आवेदक पहली अभियोजन शिकायत दर्ज करने के बाद कम से कम नौ मौकों पर और दूसरी अभियोजन शिकायत दर्ज करने के बाद कम से कम तीन मौकों पर ईडी के सामने पेश हुआ है, इन मौकों पर याचिकाकर्ता/आवेदक को प्रतिवादी एजेंसी द्वारा कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।

--आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

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