ओवरलोडिंग के लिए ट्रक ड्राइवर ने भरा 2 लाख का चालान, कहा- ये तो ज्यादती

ओवरलोडिंग के लिए ट्रक ड्राइवर ने भरा 2 लाख का चालान, कहा- ये तो ज्यादती

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-12 17:34 GMT
ओवरलोडिंग के लिए ट्रक ड्राइवर ने भरा 2 लाख का चालान, कहा- ये तो ज्यादती
हाईलाइट
  • गाड़ी की लोडिंग 25 टन पर पास है
  • उनकी गाड़ी में 43 टन रेत थी
  • ट्रक ड्राइवर का ओवरलोडिंग के लिए 2
  • 00
  • 500 रुपये का चालान काटा गया है
  • ट्रक ड्राइवर का नाम राम किशन है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गुरुवार को एक ट्रक ड्राइवर का ओवरलोडिंग के लिए 2,00,500 रुपये का चालान काटा गया है। ट्रक ड्राइवर का नाम राम किशन है। बीती रात दिल्ली के मुकरबा चौक से भलस्वा की तरफ जाते समय हरियाणा नंबर के उस ट्रक का चालान दिल्ली पुलिस ने किया जिसमें रेत भरी हुई थी।

ओवरलोडिंग के लिए चालान वाले ट्रक का नंबर HR 69C7473 है। ट्रक के मालिक ने कहा कि उनकी गाड़ी की लोडिंग 25 टन पर पास है, उनकी गाड़ी में 43 टन रेत थी। उनकी गाड़ी में 18 टन ज्यादा बताकर चालान किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि इतना चालान कैसे हुआ? ट्रक मालिक ने कहा कि चालान के रूप में इतनी बड़ी रकम को वसूलना उनके साथ ज्यादती है।

 

 

एमवी एक्ट में संशोधन के बाद, ओवरलोडिंग के लिए जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया था। अतिरिक्त वजन के लिए शुल्क भी 1,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया।

राजस्थान के एक व्यक्ति का 5 सितंबर को दिल्ली में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत कई यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 1.41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना अदा करने के बाद ट्रक को दिल्ली की अदालत ने रिलीज कर दिया था। इससे पहले, ओडिशा के संबलपुर जिले के एक ट्रक चालक को 3 सितंबर को कई यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 86,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

नए मोटर वाहन अधिनियम के नियमों में यातायात उल्लंघन, नशे में गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग जैसे अपराधों में जुर्माने में 10 गुना बढ़ोतरी की गई है। ड्रिंक ड्राइविंग के लिए जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, साथ ही छह महीने की कैद का भी प्रावधान है। खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
 

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