सीबीआई को सुबीरेश भट्टाचार्य की नए सिरे से पांच दिन की हिरासत मिली
शिक्षक घोटाला सीबीआई को सुबीरेश भट्टाचार्य की नए सिरे से पांच दिन की हिरासत मिली
- एजेंसी को घोटाले से जुड़े कुछ नए सुराग मिले हैं
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को जांच एजेंसी को करोड़ों रुपये के पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य को पांच दिनों के लिए नए सिरे से हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है।
अब भट्टाचार्य को 22 दिसंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। भट्टाचार्य इस साल सितंबर में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले, भट्टाचार्य संक्षिप्त अवधि के लिए सीबीआई हिरासत में थे।
सीबीआई के वकील ने शनिवार को अदालत को बताया कि जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भट्टाचार्य को फिर से पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी हो गया है। सीबीआई के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि एजेंसी को घोटाले से जुड़े कुछ नए सुराग मिले हैं।
सीबीआई के वकील ने कहा कि शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के अलावा, भट्टाचार्य ने ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए भी भर्ती परीक्षा डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। हाल ही में, सीबीआई को गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भर्ती परीक्षाओं की 50 ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट तक पहुंच प्राप्त हुई।
भट्टाचार्य के वकील तमल मुखोपाध्याय ने जोर देकर कहा कि चूंकि उनका मुवक्किल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है, इसलिए सीबीआई अधिकारी वहां आसानी से उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि, सीबीआई के वकील ने मामले में तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई। अंत में, न्यायाधीश अर्पण चट्टोपाध्याय ने उन्हें पांच दिनों के लिए नए सिरे से सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।
भट्टाचार्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी जिसे 13 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था।
(आईएएनएस)
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