सीबीआई को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी से पूछताछ करने का निर्देश
शिक्षक भर्ती घोटाला सीबीआई को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी से पूछताछ करने का निर्देश
- शिक्षक भर्ती घोटाला : सीबीआई को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी से पूछताछ करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनियमितता घोटाले के संबंध में बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बिहार में चारा घोटाले की जांच के लिए जाने जाने वाले सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री उपेंद्रनाथ विश्वास से पूछताछ करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अविजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई को चंदन मंडल उर्फ रंजन नाम के एक व्यक्ति का पता लगाने और उससे पूछताछ करने का भी आदेश दिया, जिसे हाल ही में फेसबुक लाइव में बिस्वास द्वारा भर्ती अनियमितताओं के घोटाले में प्रमुख ऑपरेटरों में से एक के रूप में नामित किया गया था।
संयोग से बिस्वास सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्व) के रूप में बिस्वास ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों जगन्नाथ मिश्र और लालू प्रसाद से जुड़े 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के मामले को लगातार आगे बढ़ाया था। उन्होंने ही लालू प्रसाद को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था।
बिस्वास सेवानिवृत्ति के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और 2011 का विधानसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने 2011 से 2016 तक पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के रूप में भी कार्य किया। हालांकि, उन्होंने 2021 में तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
हाल ही में, एक फेसबुक लाइव में, बिस्वास ने चंदन मंडल उर्फ रंजन को डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती अनियमितता घोटाले में एक प्रमुख संचालक के रूप में संदर्भित किया।
लाइव वीडियो में बिस्वास ने उत्तर 24 परगना जिले के बगदा निवासी एक चंदन मंडल उर्फ रंजन का नाम लिया, जो 15 लाख रुपये के भुगतान के खिलाफ लिखित प्रवेश परीक्षा में खाली पेपर जमा करने वालों को भी प्राथमिक शिक्षक की नौकरी दे सकता था।
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