श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज, 16 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सलाखों के पीछे गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज, 16 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
- श्रीकांत त्यागी के खिलाफ 420
- 419 एवं 482 IPC धारा के तहत केस दर्ज किया गया है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला से गालीगलौच करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले गालीबाज नेता ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने फिलहाल उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
बता दे, श्रीकांत त्यागी के खिलाफ 420, 419 एवं 482 IPC धारा के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी।
क्या है पूरा मामला
श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो 5 अगस्त को वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला के साथ गालीगलौच करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद महिला ने श्रीकांत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इधर देखते ही देखते नेताजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद श्रीकांत गिरफ्तारी के डर फरार हो गया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं और साथ में उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था।
फिलहाल, उसे लक्सर जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। इस दौरान श्रीकांत त्यागी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी गाड़ी पर जो विधानसभा सचिवालय का स्टीकर लगा था, वो स्टीकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसे दिया था।