नोएडा में 15 फरवरी के बाद डॉग रजिस्ट्रेशन कराने पर लगेगा जुर्माना

देश नोएडा में 15 फरवरी के बाद डॉग रजिस्ट्रेशन कराने पर लगेगा जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2023-02-07 06:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में कुत्ते और बिल्ली के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पॉलिसी बनाई थी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों पर अब 15 फरवरी से जुर्माना लगाया जाएगा। पॉलिसी के तहत ये जुर्माना 1 फरवरी से लगना था।

लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और सर्वर डाउन या अन्य कारणों से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। ऐसे आरडब्लूए और एओए के कहने पर उनके यहां विशेष कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं।

कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए देना होगा। 15 फरवरी के बाद यदि वे रजिस्ट्रेशन कराते है तो उन्हें 500 रुपए के साथ 200 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके बाद मार्च से रोजाना 10 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

ओएसडी इंदू प्रकाश ने बताया कि 31 जनवरी तक 3136 कुत्ते-बिल्ली का पंजीकरण हो चुका है। कुल 3938 आवदेन आए थे, 467 को निरस्त कर दिया गया है। जिन लोगों ने अपने कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। पॉलिसी के तहत उनका वैक्सीनेशन भी नोएडा प्राधिकरण के कैंप में किया जाएगा। इसके लिए जिस दिन जिस आरडब्ल्यूए और एओए में कैंप लगेगा वहां के रजिस्टर्ड लोगों के पास एसएमएस आ आएगा। जिसमें वैक्सीनेशन की तारीख और समय बता दिया जाएगा। जिससे वैक्सीनेशन के लिए आसानी होगी।

 (आईएएनएस)।

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