एनआईए कोर्ट ने 2014 में अंधाधुंध फायरिंग मामले में एनडीएफबी के उग्रवादी को उम्रकैद की सजा सुनाई
देश एनआईए कोर्ट ने 2014 में अंधाधुंध फायरिंग मामले में एनडीएफबी के उग्रवादी को उम्रकैद की सजा सुनाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुवाहाटी की एक एनआईए अदालत ने असम के कोकराझार जिले में ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोलीबारी के 2014 के एक मामले में नेशनल डेमोकेट्रिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के एक उग्रवादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने अपराध करने के लिए रबी बासुमतारी उर्फ रोंगजबजा को सजा सुनाई और उस पर कई तरह के जुर्माने लगाए।
उन्हें एक अन्य मामले में 10 साल की सजा भी हुई थी।
1 मई, 2014 को, रबी, एनडीएफबी के छह अन्य कैडरों के साथ, गोसाईगांव पुलिस थाना क्षेत्र के बालापरा गांव में घुस गया और उग्रवादी समूह के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर स्थानीय निवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं।
मामले में सात ग्रामीणों की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें रबी को सितंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था और मार्च 2017 में एनआईए द्वारा चार्जशीट किया गया था।
मामले में मूल आरोप पत्र अगस्त 2015 में आरोपी प्रदीप ब्रह्मा उर्फ पावलर के खिलाफ गोसाईगांव में दायर किया गया था।
अक्टूबर 2019 में आरोपी उपेन बासुमतारी उर्फ उसाओबादाओ के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जबकि पांच फरार आरोपियों के खिलाफ जनवरी 2021 में तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
एनआईए अदालत ने आरोपी ब्रह्मा को जुलाई 2016 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सजा सुनाई, जबकि उपेन बासुमतारी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और फरार आरोपी की तलाश जारी है।
(आईएएनएस)
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