गुजरात के बाद उत्तराखंड में ट्रैफिक चालान हुआ कम, 50 फीसदी तक दी छूट

गुजरात के बाद उत्तराखंड में ट्रैफिक चालान हुआ कम, 50 फीसदी तक दी छूट

Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-12 03:32 GMT
गुजरात के बाद उत्तराखंड में ट्रैफिक चालान हुआ कम, 50 फीसदी तक दी छूट
हाईलाइट
  • उत्तराखंड सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने में 50 फीसदी कटौती की
  • लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर 10
  • 000 की जगह 5
  • 000 रुपये का चालान काटा जाएगा

डिजिटल डेस्क, देहरादून। केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट का देश के कई जगहों पर विरोध हो रहा है। विरोध को देखते हुए राज्य सरकारें अपने स्तर पर लोगों को राहत देने में जुटी हुई हैं। गुजरात के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने नए एक्ट में आंशिक संशोधन कर ट्रैफिक चालान की राशि को कम कर दिया है। राज्य सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50 फीसदी तक की कटौती की है। हालांकि कुछ नियमों में जुर्माना राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंगलवार को गुजरात सरकार ने छूट की घोषणा की थी इसके 24 घंटे बाद बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने भी ट्रैफिक चालान पर जुर्माना आधा करने का ऐलान किया।

उत्तराखंड सरकार ने नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट देते हुए जुर्माने की राशि को 2500 कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए फाइन को बढ़ाकर 5,000 कर दिया था। लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चलाते हुए पाए जाने पर प्रदेश में 10,000 की जगह 5,000 रुपये का ही चालान काटा जाएगा। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा।

हेलमेट न पहनना, बाइक पर ट्रिपलिंग करना और गाड़ी पर फिल्म चढ़ाना, इन सभी के लिए जुर्माने में संशोधन नहीं किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी या ऐंबुलेंस को रास्ता न देने पर केंद्र के 10,000 रुपये के जुर्माने को घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं गाड़ी में बच्चों को सीट बेल्ट न लगाने पर केंद्र ने 1,000 रुपये का जुर्माना रखा है, जिसे राज्य ने 200 रुपये कर दिया है।

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