6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

झारखंड 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-12 17:00 GMT
6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को फांसी की सजा
हाईलाइट
  • जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के साहिबगंज जिले की राजमहल सिविल कोर्ट ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार दुबे की कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। यह वारदात तीनपहाड़ थाना अंतर्गत जोका गांव में 4 मार्च, 2015 को हुई थी। वारदात के सात साल बाद न्यायालय से आए फैसले पर बच्ची के परिजनों ने संतोष व्यक्त किया है।

बच्ची के पिता ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी मो राहेत शेख उर्फ कलुवा (27 वर्ष) उनकी पुत्री को घर से बुलाकर खेलने के लिए ले जाया करता था और इसके बाद घर पर पहुंचा देता था। हर दिन की तरह चार मार्च, 2015 की शाम करीब पांच बजे उनकी पुत्री को राहेत उर्फ कलुआ घर से बुलाकर कंधे पर बिठाकर ले गया था। जब देर रात तक पुत्री वापस नहीं आई, तो परिजनों के साथ मिलकर अगल-बगल काफी खोजबीन की, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला।

गांव के दो लोगों ने बताया कि उन्होंने राहेत शेख उर्फ कलुवा को बच्ची को अपने कंधे पर बिठाकर संध्या के समय पोखर के किनारे ले जाते देखा था। बाद में पुलिस ने तालाब के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद किया था। उसकी गर्दन में खरोच एवं काला दाग का निशान था। उसके शरीर पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे। जांच में यह बात साबित हुई कि हत्या के पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था।

केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 12 गवाह पेश किए। इनकी गवाही के साथ ही दोषी राहेत शेख का जुर्म स्वीकारना भी सजा का मजबूत आधार बन गया। आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी राहेत उर्फ कलुवा को हत्या मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। वहीं, दुष्कर्म मामले में पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

 

 (आईएएनएस)

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