कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका
आईएनएक्स मामला कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका
- आईएनएक्स मामला : कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बुधवार को अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली। उन्होंने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका निचली अदालत में लंबित है।
पीठ ने उनके वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा, याचिकाकर्ता को पहले के आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी जाती है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अर्शदीप सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के समक्ष दंडात्मक कदमों से सुरक्षा से संबंधित उनके आवेदन के लंबित रहने के आधार पर निचली अदालत में शिकायत दर्ज की है।
यह मामला 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी के लिए कथित रूप से धन प्राप्त करने से संबंधित है, जब उनके पिता यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
कार्ति ने कथित तौर पर मीडिया फर्म के लिए एफआईपीबी मंजूरी दिलाने के लिए विदेश से 305 करोड़ रुपये का सेवा शुल्क लिया।
ईडी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है। इसकी जांच सीबीआई भी कर रही है।
आईएएनएस
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