अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा- हमें गृह सचिव के लेक्चर की जरूरत नहीं
आपत्ति अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा- हमें गृह सचिव के लेक्चर की जरूरत नहीं
- सरकार पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के लिए बाध्य है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को दिए गए आश्वासनों का सम्मान करने से जुड़े एक हलफनामे में केंद्रीय गृह सचिव द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर गुरुवार को कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायपालिका को मामले में अधिकारी के व्याख्यान (लेक्चर) की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज से कहा, ऐसा लगता है कि गृह सचिव हमें बता रहे हैं, हमें अपील का फैसला करना चाहिए। वह हमें न बताएं कि हमें क्या करना है।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा, हलफनामे के कुछ हिस्से मेरी समझ से बाहर हैं। हमें क्या करना है, वह हम करेंगे.. हलफनामा दायर करने के दो अवसरों के बाद उन्हें हमें नहीं बताना चाहिए। मैं इसे निम्रता से नहीं लेता।
उन्होंने नटराज से इस मामले में सरकार के रुख पर स्पष्ट होने को कहा, क्या वह पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन का सम्मान करेगी?
गैंगस्टर अबू सलेम जेल से कब छूटेगा या नहीं छूटेगा, इस पर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए उसके रवैए पर नाराजगी जताई। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा था कि गैंगस्टर अबू सलेम को कब जेल से छोड़ा जाएगा। पुर्तगाल और भारत सरकार के बीच हुई संधि के मुताबिक अबू सलेम को 25 साल से ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
गृह सचिव ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार पुर्तगाल को दिए गए आश्वासन के लिए बाध्य है और उचित समय पर इसका पालन किया जाएगा।
नटराज ने प्रस्तुत किया कि सरकार आश्वासन से बाध्य है और अदालत से आग्रह किया कि पहले यह तय करें कि संबंधित 25 साल की अवधि कब से चलेगी और फिर उसके आधार पर अन्य मुद्दों पर फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संप्रभु प्रतिबद्धता दोनों देशों को बांधती है और आरोपी अधिकार के मामले में इसके लाभ का दावा नहीं कर सकते।
इस पर जस्टिस कौल ने पूछा, आप स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं?
पीठ ने कहा कि सरकार ने अदालती प्रक्रिया के जरिए आश्वासन देकर उसे भारत लाने का फैसला किया। शीर्ष अदालत ने कहा, इस अदालत को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि आपने अपने विवेक से एक आश्वासन दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि अन्य उपचार क्षेत्र क्या हैं।
जस्टिस कौल ने नटराज से कहा, इसकी सराहना मत करो, सरकार अदालत के सामने स्टैंड नहीं ले सकती। इसने कहा कि केंद्र सरकार को स्पष्ट होना चाहिए कि वह क्या कहना चाहती है और कहा कि अदालत को हलफनामे में मौजूद कई वाक्य पसंद नहीं हैं। अदालत ने इसके बाद कहा, हम उचित समय पर निर्णय लेंगे।
इसने जोर देकर कहा, क्या आप आश्वासन पर अड़े हैं.. गृह सचिव द्वारा किसी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है।
शीर्ष अदालत अबू सलेम की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि उसके प्रत्यर्पण के दौरान पुर्तगाल को भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उसकी कारावास 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।
जैसे ही नटराज ने कहा कि अबू सलेम के अधिकार, दोषसिद्धि आदि न्यायपालिका पर निर्भर है और जहां तक आश्वासन दिया गया है, यह दो देशों के बीच है, पीठ ने उत्तर दिया, हमने आपसे पूछा कि क्या आप आश्वासन के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि विचार समय से पहले (प्रीमेच्योर) है। आप इसे समय से पहले कैसे कह सकते हैं? अपील बहस के लिए सही है।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि आश्वासन का पालन न करने के बारे में सलेम का तर्क समय से पहले और काल्पनिक अनुमानों पर आधारित है और वर्तमान कार्यवाही में इसे कभी नहीं उठाया जा सकता है।
अबू सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया था कि न्यायपालिका भी संप्रभु आश्वासन से बाध्य है। उन्होंने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार कारावास की अवधि 25 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है।
विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 मई को पोस्ट किया।
गृह सचिव ने एक हलफनामे में कहा था, भारत सरकार ने 17 दिसंबर, 2002 के पत्र द्वारा पुर्तगाल सरकार को एक आश्वासन दिया था। यह आश्वासन एक देश द्वारा दूसरे देश को उनके कार्यकारी कार्यों के अभ्यास में दिया गया एक कार्यकारी आश्वासन है।
सीबीआई ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि 2002 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एल. के. आडवाणी की ओर से गैंगस्टर अबू सलेम को भारत प्रत्यर्पित करने के बाद 25 साल से अधिक की कैद नहीं होने देने के आश्वसान को लेकर एक भारतीय अदालत बाध्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि वह मामले में सीबीआई के जवाब से खुश नहीं है और इसने मामले में गृह सचिव से जवाब मांगा था।
(आईएएनएस)