अबू सलेम मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- मुंबई धमाकों का दोषी अपनी शर्तें तय नहीं कर सकता

मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट अबू सलेम मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- मुंबई धमाकों का दोषी अपनी शर्तें तय नहीं कर सकता

Bhaskar Hindi
Update: 2022-04-12 15:00 GMT
अबू सलेम मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- मुंबई धमाकों का दोषी अपनी शर्तें तय नहीं कर सकता
हाईलाइट
  • गृह सचिव के पास इस मामले में सरकार की ओर से हलफनामा दायर करने का समय तक नहीं है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गैंगस्टर अबू सलेम मुंबई सीरियल बम धमाकों का एक दोषी है और वह अदालत और सरकार के समक्ष अपनी शर्तें तय नहीं कर सकता है।

इससे पहले दिन के दौरान, अबू सलेम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ऋषि मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया था कि गृह सचिव के पास इस मामले में सरकार की ओर से हलफनामा दायर करने का समय तक नहीं है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने कोर्ट रूम में मौजूद सरकारी वकील से यह जांचने को कहा कि क्या गृह सचिव मौखिक बयान देंगे?

दोपहर में फिर सुनवाई के लिए मामला आया। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सलेम के वकील की दलीलों पर आपत्ति जताते हुए कहा, लॉर्डशिप कृपया उनसे इस तरह आग्रह न करने के लिए कहें। वह (सलेम) मुंबई सीरीयल ब्लास्ट मामले में एक दोषी है। वह अदालत या सरकार के लिए शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकता है।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि अदालत इस व्यक्तिगत मामले पर नहीं, बल्कि इसके प्रभाव पर है। पीठ ने कहा, यह अन्य प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है।

इसके बाद मेहता ने कहा, लॉर्डशिप कृपया ऐसी टिप्पणी न करें। यह अन्य मामलों में आपके लिए चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। प्रेस (मीडिया) इस पर खबरें बनाएगा। इस पर पीठ ने जवाब दिया, उन्हें खबरें बनाने दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

केंद्रीय गृह सचिव सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने में विफल रहे कि क्या भारत अबू सलेम की जेल की अवधि को 25 साल तक सीमित करने के लिए पुर्तगाल के लिए अपने उप प्रधान मंत्री द्वारा की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा।

दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को और समय दिया और इसे 21 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।

8 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव से एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था कि क्या केंद्र तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एल. के. आडवाणी ने पुर्तगाल के अधिकारियों से उसके प्रत्यर्पण की मांग करते हुए गैंगस्टर अबू सलेम को 25 साल से अधिक समय तक जेल में नहीं रखने के लिए कहा था।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। इसने इस बात पर जोर दिया कि पुर्तगाल के अधिकारियों को दिए गए आश्वासन का पालन नहीं करने के व्यापक प्रभाव हो सकते हैं और यह अन्य देशों से भगोड़ों के प्रत्यर्पण की मांग करते समय समस्या पैदा कर सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले में सीबीआई के जवाब से खुश नहीं है। इसने गृह सचिव से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

सीबीआई ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया है कि एक भारतीय अदालत 2002 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री द्वारा पुर्तगाल की अदालतों को दिए गए आश्वासन से बाध्य नहीं है कि गैंगस्टर अबू सलेम को उसके प्रत्यर्पण के बाद 25 साल से अधिक की कैद नहीं होगी।

सलेम का प्रतिनिधित्व कर रहे मल्होत्रा ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि पुर्तगाल में पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुसार अदालतें 25 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, भारत सरकार ने पुर्तगाल की अदालतों को एक गंभीर संप्रभु आश्वासन दिया था कि अगर सलेम को भारत वापस प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी जाती है, तो उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी।

(आईएएनएस)

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