मोरबी पुल हादसे में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव को किया तलब

गुजरात मोरबी पुल हादसे में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव को किया तलब

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-15 10:49 GMT
मोरबी पुल हादसे में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव को किया तलब
हाईलाइट
  • समझौते पर सवाल

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। मोरबी पुल हादसे पर सुनवाई करते हुए  गुजरात हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कड़ी फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने पुल की मरम्मत के लिए ठेका देने के तरीकों पर सवाल उठाए है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हुए सवाल किया है कि पुल की मरम्मत से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए टेंडर क्यों आमंत्रित नहीं किए गए थे। हाई कार्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने डेढ़ पेज के समझौते पर भी सवाल खड़ा किया है।

आपको बता दें, मोरबी पुल हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए। प्रथम दृष्टतया  हादसे की वजह पुल की मरम्मत में लापरवाही की बात सामने आ रही थी। हाईकोर्ट ने  मामले को स्वत:  संज्ञान में लेकर छह विभागों से जवाब तलब किया था। 

मोरबी पुल हादसे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर टॉप कोर्ट सहमत हो गया है। याचिका में हादसे की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठन करने की मांग की गई है। याचिका में हादसे को सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और घोर विफलता को बताया गया है। मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल ढहने से  134 लोगों की मौत हो गई है। और कई लोग घायल हो गए। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि एक दशक से अधिकारियों की लापरवाही, कुप्रबंधन के चलते कई बड़े हादसे के मामले सामने आए है। जिन्हें उचित प्रबंधन के चलते टाला जा सकता था। 

 

 

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