हाईकोर्ट ने दिल्ली निकाय चुनावों में वीवीपैट आवंटन पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब, कहा वीवीपैट के बिना ईवीएम स्पष्ट रूप से गलत

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली निकाय चुनावों में वीवीपैट आवंटन पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब, कहा वीवीपैट के बिना ईवीएम स्पष्ट रूप से गलत

Bhaskar Hindi
Update: 2022-03-22 20:00 GMT
हाईलाइट
  • वीवीपैट के बिना ईवीएम स्पष्ट रूप से गलत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम चुनाव के लिए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का आवंटन क्यों नहीं किया जा सकता।

आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने चुनाव आयोग के वकील से 24 मार्च से पहले अपने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जवाब देने को कहा।

याचिका में कदाचार की संभावना के मद्देनजर वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, कहा गया है कि वीवीपैट के बिना ईवीएम स्पष्ट रूप से गलत है और सत्ता के एक रंगीन अभ्यास के बराबर है।

यह पोल वॉचडॉग की पहले की प्रतिक्रिया की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें उसने कहा था कि आगामी दिल्ली निकाय चुनाव में वीवीपैट के बिना एम-2 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा।

पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसमें मतगणना की शुरुआत में मतगणना के बाद सत्यापन के बजाय वीवीपैट सत्यापन की मांग की गई थी। याचिका में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक बूथ के बजाय पांच बूथों पर ईवीएम के वीवीपैट सत्यापन की मांग की गई है, जो मौजूदा प्रथा है।

 

 (आईएएनएस)

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