ओमिक्रॉन से डर के बीच गुरुग्राम अलर्ट पर, एहतियाती उपायों के लिए आदेश जारी
मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य ओमिक्रॉन से डर के बीच गुरुग्राम अलर्ट पर, एहतियाती उपायों के लिए आदेश जारी
- नियमों का पालन न करने पर होगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन से खतरे की आशंका के बीच गुरुग्राम के जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और एहतियाती उपायों के आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक आदेश में कहा गया, आम जनता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
उपायुक्त यश गर्ग द्वारा हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज द्वारा वेरिएंट से संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिसूचित दिशा-निर्देश के अनुपालन में आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार, गुरुग्राम में सभी लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम और बाजार समिति जैसे संबंधित विभाग भी फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाएंगे। आदेश में कहा गया है, सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जाए।
(आईएएनएस)