मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल को समन, 7 जून को पेश होने का निर्देश
मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल को समन, 7 जून को पेश होने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, सूरत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मोदी उपनाम वाले बयान को लेकर सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। गुजरात के एक विधायक ने कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ उनके उस बयान के लिये आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘सारे चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं।’ कोर्ट ने समन जारी कर राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
बीजेपी विधायक ने दर्ज कराई थी शिकायत
सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी. एच. कपाड़िया ने राहुल गांधी को समन जारी करते हुए उन्हें सात जून को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की मानहानि से संबंधित धारा 499 और 500 के तहत 16 अप्रैल को शिकायत दायर की थी। शिकायत में सूरत-पश्चिमी सीट से विधायक ने दावा किया है कि, कांग्रेस अध्यक्ष ने "सारे मोदी चोर हैं" कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।
कर्नाटक की रैली में राहुल ने दिया था बयान
बता दें कि 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी आखिर इन सभी का उपनाम मोदी ही क्यों हैं। सारे चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं? पिछले महीने मानहानि मुकदमा दायर करने के बाद पूर्णेश ने दावा किया कि राहुल गांधी के इस बयान से समूचे मोदी समुदाय का अपमान हुआ है।
मोदी समुदाय का अपमान करने का आरोप
विधायक ने कहा, मोदी उपनाम वाले लोगों की तादाद बहुत है। क्या इसका मतलब यह है कि मोदी समुदाय के सभी लोग चोर हैं? उन्होंने इस समुदाय और मेरा भी अपमान किया है, क्योंकि मेरा भी उपनाम मोदी है, इसलिए मैंने सूरत की अदालत में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है। गौरतलब है कि बुधवार को अहमदाबाद की एक अदालत ने भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को "हत्या का आरोपी" बताये जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा दायर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को समन भेजा।