विधवा बहू को बेदखल करना चाहते है ससुर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर लगाई रोक, कहा-एक पत्नी को....
बहू पर कोर्ट का फैसला विधवा बहू को बेदखल करना चाहते है ससुर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर लगाई रोक, कहा-एक पत्नी को....
- एसडीएम ने दिया था विधवा पत्नी को घर खाली करने का आदेश
डिजिटल डेस्क,इलाहाबाद। पति की मौत के बाद अक्सर उनकी पत्नी को समाज के साथ-साथ घरवालों की बातें भी सुननी पड़ती है। ऐसे ढ़ेरों मामले कोर्ट में देखे गए है, जहां एक विधवा बहू को अपने हक के लिए सालों लड़ना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ इलाहाबाद की खुशबू शुक्ला के साथ। खुशबू के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, उन्हें पति की मौत के बाद घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, खुशबू शुक्ला के पति की मौत हो चुकी है और वो अपने बच्चों के साथ अपने पति और सांस-ससुर के घर पर रहती है। लेकिन, खुशबू ने कोर्ट में जो याचिका लगाई है उसमें लिखा गया है कि," 15 जुलाई 2019 को पति गौरव शुक्ला की मौत के बाद से खुशबू के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे है और एसडीएम के आदेश के बाद उसे और उसके बच्चे को बेघर कर दिया जाएगा। वहीं खूशबु के ससुर की तरफ से लखनऊ के एसडीएम (सदर) ने अपने आदेश में खुशबू शुक्ला को गोमती नगर में अपने पति के घर को खाली करने का आदेश दिया था।
हालांकि, ये आदेश एसडीएम ने ससुर की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत किसी भी पत्नी को उसके पति के घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ससुराल वालों को निर्देश किया कि, वो लखनऊ का नीचे का हिस्सा याचिकाकर्ता बहू और उसके बेटे को तुंरत सौंप दें और बहू के घर पर प्रवेश के साथ-साथ किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करें।