नमो टीवी पर वोटिंग से 48 घंटे पहले नहीं किया जा सकेगा रिकॉर्डेड कंटेट स्ट्रीम- EC
नमो टीवी पर वोटिंग से 48 घंटे पहले नहीं किया जा सकेगा रिकॉर्डेड कंटेट स्ट्रीम- EC
- चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि नमो टीवी पर लाइव कवरेज किया जा सकता है।
- भाजपा-प्रायोजित नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है।
- मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव से संबंधित किसी भी प्री रिकॉर्डेड कंटेट को स्ट्रीम नहीं किया जा सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा-प्रायोजित नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि नमो टीवी पर लाइव कवरेज किया जा सकता है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव से संबंधित किसी भी प्री रिकॉर्डेड कंटेट को स्ट्रीम नहीं किया जा सकता है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों (CEC) को इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
Live coverage can be done on Namo TV but any pre-recorded content cannot be streamed for 48 hours before the polling date. State Chief Election Commissioners (CEC) have been informed to observe this strictly pic.twitter.com/MRzZ2tI2S5
— ANI (@ANI) April 17, 2019
चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) रणबीर सिंह से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोकसभा चुनावों के शेष छह चरणों में से प्रत्येक में उसके निर्देशों का पालन किया जाए। आयोग ने CEO को यह भी बताया कि नमो टीवी पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों पर किए गए सभी खर्चों को उचित रूप से पहचाना जाए और इस खर्च को उस उम्मीदवार या राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाए। रणबीर सिंह को ये निर्देश जारी किए गए हैं क्योंकि वह टीवी चैनलों और इसी तरह के प्लेटफार्मों में राजनीतिक सामग्री को प्रमाणित करने के लिए नोडल अधिकारी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे से 48 घंटे पहले "सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण" के माध्यम से किसी भी "चुनावी मामले" का प्रदर्शन वर्जित है। प्रिंट मीडिया पर धारा 126 लागू नहीं है।
पिछले हफ्ते गुरुवार को चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा था कि चूंकि नमो टीवी भाजपा प्रायोजित चैनल है, इसलिए इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी रिकॉर्डेड प्रोग्राम को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली द्वारा पूर्व-प्रमाणित किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा था कि पूर्व-प्रमाणन के बिना प्रदर्शित की जा रही सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए।