मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा: EC

मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा: EC

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-17 02:40 GMT
मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा: EC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा तय कर दी है। अब राजनीतिक दलों को वोटिंग से 48 घंटे पहले तक घोषणा पत्र जारी करना होगा। मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। एक से अधिक चरण वाले चुनाव में भी प्रत्येक चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में घोषणापत्र जारी नहीं किये जा सकेंगे।
 

"प्रचार रुकने के बाद की अवधि में घोषणापत्र जारी नहीं होगा"
चुनाव आयोग ने कहा, "चुनाव प्रचार अभियान थमने के बाद मतदान से 48 घंटे पहले की अवधि में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।" चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया की तरफ से सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें निर्धारित किया गया है कि, यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। इसमें चुनाव आचार संहिता के खंड आठ में घोषणापत्र जारी करने की प्रतिबंधित समयसीमा के प्रावधान शामिल करते हुए स्पष्ट किया गया है, एक चरण वाले चुनाव में मतदान से पहले प्रचार रुकने के बाद की अवधि में कोई घोषणापत्र जारी नहीं होगा।


क्षेत्रीय दलों पर भी लागू होंगे प्रावधान
वहीं एक से अधिक चरण वाले चुनाव में भी प्रत्येक चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में घोषणापत्र जारी नहीं किये जा सकेंगे। यह प्रावधान क्षेत्रीय दलों पर भी समान रूप से लागू होगा। यह व्यवस्था भविष्य में सभी चुनावों के दौरान लागू होगी। आपको बता दें कि, इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक होंगे।  23 मई को चुनाव परिणाम आएंगे।

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