दिल्ली हाईकोर्ट ने हुआवेई के सीईओ के खिलाफ एलओसी रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने हुआवेई के सीईओ के खिलाफ एलओसी रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
- 1 मई को जिओंगवेई को एलओसी के चलते नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने हुआवेई टेलीकॉम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिओंगवेई (डेविड) ली के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को हटाने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि अदालत को एलओसी के प्रासंगिक विवरणों की जांच करनी है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
तदनुसार, पीठ ने मामले को गुरुवार के लिए सुरक्षित रख लिया है और पहले के आदेश पर तब तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने कहा, मामले को 15 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, तब तक आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाती है।
1 मई को जिओंगवेई को एलओसी के चलते नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था। वह बैंकॉक में अपनी कंपनी की एक आधिकारिक बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इससे पहले, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि बार-बार अनुरोध के बावजूद, अधिकारियों ने एलओसी के लिए कोई कारण नहीं बताया।
इससे पहले की सुनवाई में, ली ने एक बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग बोलते हुए कोर्ट से कहा था कि मैं एक चीनी हूं और आतंकवादी नहीं हूं। आयकर विभाग के एक तर्क के अनुसार, चीनी टेक दिग्गज कंपनी हुआवेई के गुरुग्राम कार्यालय में एक तलाशी केदौरान कंपनी अकाउंट डिटेल और प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रही।
(आईएएनएस)
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