दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की 5G को लेकर दायर याचिका खारिज की, 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की 5G को लेकर दायर याचिका खारिज की, 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
- कोर्ट ने कहा- याचिका मीडिया पब्लिसिटी के लिए लगाई गई थी
- जूही चावला की 5जी को लेकर दायर याचिका खारिज
- याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी के मानव और पर्यावरण पर प्रभाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका मीडिया पब्लिसिटी के लिए लगाई गई थी। कोर्ट ने इस वजह से याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में याचिकाकर्ताओं को ये राशि जमा करानी होगी।
याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने सख्ती बरती और कहा कि याचिकाकर्ताओं को फैक्ट का कोई भी नॉलेज नहीं है। इस याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सब कयासों और संशय पर आधारित है। अदालत ने ये भी कहा कि चालवा ने सुनवाई का लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पहले ही शेयर कर दिया था। ये मुकदमा मीडिया प्रचार के लिए दायर किया था।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कार्यवाही बाधित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और दिल्ली पुलिस से उस व्यक्ति की पहचान करने को कहा है। दरअसल, एक अज्ञात व्यक्ति ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही को तीन बार बाधित किया... जब तक कि उसे चुप नहीं कराया गया और अंत में ऑनलाइन सुनवाई से बाहर कर दिया गया। वह जूही चावला की लोकप्रिय फिल्मों के गाने लगातार गा रहा था।
बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को, जूही चावला, सोशल वर्कर वीरेश मलिक और टीना वाचानी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 5जी तकनीक से मनुष्यों पर गंभीर विकिरण प्रभाव और नेचुरल ईकोसिस्टम को स्थायी नुकसान होने का खतरा है।
जूही का कहना था कि तमाम रिसर्च में ये सामने आया है कि आरएफ रेडिएशन बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। ये रेडियेशन्स इंसानों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे में सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि इसी टेस्टिंग से किसी भी जीव-जंतु को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।