दिल्ली की अदालत का 5 आरोपियों को जमानत देने से इनकार
आबकारी नीति मामला दिल्ली की अदालत का 5 आरोपियों को जमानत देने से इनकार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता विजय नायर सहित चार अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने जिन चार अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, वे हैं - अभिषेक बोइनपल्ली, सरथ चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू और बिनॉय बाबू।
नागपाल ने जमानत से इनकार करते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध करने के लिए पांच व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई विधि पर्याप्त अभियोगात्मक साक्ष्य के लिए है।
जैसा कि ईडी ने पहले ही उनके खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं, अदालत ने कहा कि यह भी संभव नहीं होगा कि आरोपी व्यक्ति जमानत पर रिहा होने की स्थिति में सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।
अदालत ने कहा, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए इस अदालत की सुविचारित राय है कि कोई भी आवेदक/आरोपी इस मामले में कार्यवाही के इस चरण में जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है, क्योंकि इन सभी के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और धारा 3 द्वारा परिभाषित मनी-लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध से संबंधित हैं और पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है।
अदालत ने 11 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को ईडी ने 10 दिन की रिमांड पर लिया।
ईडी ने उसी दिन राघव को गिरफ्तार कर लिया था।
ईडी के अनुसार, राघव दिल्ली आबकारी नीति मामले में कई अन्य लोगों के साथ मिलीभगत और घूसखोरी की साजिश में शामिल थे।
ईडी ने पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा और विजय नायर के सहयोगी राजेश जोशी नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था।
आरोप लगाया गया था कि जोशी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए नायर से पैसे लिए थे। पैसा आबकारी नीति घोटाले के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय थी।
उनसे पूछताछ के बाद राघव को गिरफ्तार कर लिया गया।
(आईएएनएस)
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