अदालत ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक जुबैर को जमानत देते हुए कहा- हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु

नई दिल्ली अदालत ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक जुबैर को जमानत देते हुए कहा- हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-15 17:30 GMT
अदालत ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक जुबैर को जमानत देते हुए कहा- हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 2018 के एक ट्वीट मामले में जमानत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि हिंदू धर्म सबसे पुरानों में से एक और सबसे सहिष्णु है।

अदालत जुबैर द्वारा किए गए उस ट्वीट मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित तौर पर सनातन (हिंदू) धर्म से जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आदेश में कहा, हिंदू धर्म सबसे पुराने और सबसे सहिष्णु धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुयायी भी सहिष्णु हैं। हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है कि इसके अनुयायी गर्व से अपनी संस्था/संगठन का नाम अपने पवित्र देवता या देवी के नाम पर रखते हैं। बड़ी संख्या में हिंदू गर्व से अपने बच्चों का नाम अपने पवित्र देवी-देवताओं के नाम पर रखते हैं।

उन्होंने आगे कहा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट से पता चलता है कि पवित्र हिंदू देवता या देवी के नाम पर कई कंपनियां चल रही हैं। इसलिए हिंदू देवता के नाम पर किसी संस्थान, सुविधा, या संगठन या बच्चे का नाम रखना, आईपीसी की धारा 153ए और 295ए का उल्लंघन नहीं है, जब तक कि ऐसा दुर्भावनापूर्ण/गलत इरादे से न किया जाए। कथित कृत्य अपराध की श्रेणी में तभी आएगा, जब वह गलत इरादे से किया गया हो।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने जुबैर को एक जमानत के साथ 50,000 रुपये के मुचलके और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी।

इसी पीठ ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने दलीलें दोहराईं, जिसमें उन्होंने सवाल किया, चार साल बाद भी 2018 के ट्वीट के बारे में इतना उत्तेजक क्या है? पुलिस शुरूआती मामले में लगातार सुधार कर रही है।

जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत गायब करना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के तहत नए आरोप लगाए गए हैं।

2 जुलाई को, पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और दिल्ली पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की हिरासत को मंजूरी दे दी थी।

सरवरिया ने जुबैर की याचिका को खारिज करते हुए कहा, चूंकि मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है और मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी जुबैर ने एक पुरानी हिंदी फिल्म के स्क्रीनग्रैब का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक होटल की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिसके बोर्ड पर हनीमून होटल के बजाय हनुमान होटल लिखा हुआ था।

जुबैर ने अपने ट्वीट में लिखा था, 2014 से पहले: हनीमून होटल। 2014 के बाद: हनुमान होटल।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आपत्तिजनक ट्वीट के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और उनके लैपटॉप को जब्त करने की अनुमति दी थी।

 

आईएएनएस

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