CBI vs CBI Case: अदालत ने कहा- क्यों नहीं हुआ राकेश अस्थाना का लाई डिटेक्ट टेस्ट?
CBI vs CBI Case: अदालत ने कहा- क्यों नहीं हुआ राकेश अस्थाना का लाई डिटेक्ट टेस्ट?
- केंद्रीय जांच ब्यूरो को कोर्ट ने लगाई फटकार
- राकेश अस्थाना का लाई डिटेक्टर क्यों नहीं हुआ- कोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई बनाम सीबीआई कथित भ्रष्टाचार मामले में आज (बुधवार) राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को फटकार लगाई। कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का लाई डिटेक्टर और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया?
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि जांच अधिकारी अजय कुमार बस्सी कहा है। जिस पर सीबीआई ने कहा कि बस्सी का पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर हुआ था, लेकिन वह नहीं गए और दिल्ली में है। वहीं अदालत ने सवाल पूछा कि आरोपी मनोज प्रसाद का वॉट्सऐप चैट की जांच की गई या नहीं। जिस पर सीबीआई ने हां में जवाब दिया। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को करेगा।
CBI vs CBI alleged graft case: Court also interrogated CBI regarding the investigation details. The Court is considering the chargesheet filed by CBI recently, which gave a clean chit to its officials. https://t.co/0T0LnSMBum
— ANI (@ANI) February 19, 2020
क्या है मामला?
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सरकार ने 23 अक्टूबर 2018 को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। इसके साथ ही विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को भी अवकाश पर भेजा था। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वर्मा इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अदालत ने इस मामले में पूर्व जज की निगरानी में जांच भी करवाई थी। हालांकि उसपर कोई फैसला नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा था, हम यह देखेंगे कि सरकार को वर्मा पर कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं।