बंगाल: आईपीएस राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
बंगाल: आईपीएस राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Bhaskar Hindi
Update: 2019-09-21 16:00 GMT
हाईलाइट
- शारदा घोटाले की जांच के लिए 2013 में गठित एसआईटी का नेतृत्व करने वाले राजीव कुमार पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है
- सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंगाल की एक अदालत ने आईपीएस राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। शारदा घोटाले की जांच के लिए 2013 में ममता बनर्जी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व करने वाले कुमार पर इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई कुमार की हिरासत में पूछताछ की मांग कर रही है, जिसमें तर्क दिया गया है कि घोटाले की प्रारंभिक जांच के दौरान एसआईटी द्वारा जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों को उसे नहीं सौंपा गया है। सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर भी कुमार अभी तक केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।