दिल्ली : पड़ोसी ने नाबालिग से किया बलात्कार, महिला आयोग ने पुलिस को जारी किया नोटिस
- न दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी किया
- राष्ट्रीय राजधानी में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में दिया नोटिस
- मांगी मामले में अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने राष्ट्रीय राजधानी में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में पुलिस को नोटिस जारी किया है। डीसीडब्ल्यू के अनुसार, आयोग को लड़की के पिता से शिकायत मिली। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ मदनगीर में रहते हैं और 23 मार्च की रात को उनकी बेटी लापता हो गई थी।
डीसीडब्ल्यू ने कहा कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें सुबह तक इंतजार करने को कहा गया। सुबह लड़की वापस आई और बताया कि वह छत पर सो रही थी। पिता ने कहा है कि घटना के बाद लड़की का व्यवहार बदल गया और वह शांत और अलग-थलग रहने लगी।
डीसीडब्ल्यू ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा लड़की की काउंसलिंग की गई। लेकिन, समय के साथ उसकी हालत बिगड़ती गई और उसे दौरे पड़ने लगे। 17 अगस्त को लड़की को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि वह 3-4 महीने की गर्भवती थी।
काउंसलिंग के दौरान यह भी पता चला कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने 23 मार्च की रात में उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि वह घटना के बारे में किसी को न बताए, अन्यथा वह उसके परिवार को मार डालेगा।
शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि उसकी बेटी का पहले भी अक्टूबर-2018 से जनवरी-2019 तक संगम विहार में उसके घर की इमारत में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। आयोग को बताया गया है कि मामले में अंबेडकर नगर थाने में आईपीसी की धारा 376 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, एफआईआर में केवल एक आरोपी का उल्लेख है, अन्य का नहीं। आयोग को यह भी सूचित किया गया है कि अब तक 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया गया है।
लड़की फिलहाल सरकारी अस्पताल में भर्ती है। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सदस्य वंदना सिंह के साथ मंगलवार 22 को अस्पताल का दौरा किया और लड़की और उसके परिवार से बातचीत की। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने मामले में गिरफ्तार आरोपियों का विवरण और लड़की के पिता द्वारा बताए गए अन्य आरोपियों को गिरफ्तार न करने के कारणों की जानकारी मांगी है। आयोग ने 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान तत्काल दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण भी मांगा है।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|