दिल्ली की अदालत बृजभूषण के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले पर एक जुलाई को आदेश पारित करेगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को इस बात पर अपना फैसला 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान ले या नहीं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने कहा, "नया आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसकी जांच होने दीजिए। चूंकि यह काफी लंबा है, इसे कुछ दिन विचार के लिए रखा जाएगा।"
महिला पहलवानों ने आरोप की प्रति की मांग करते हुए सोमवार को अदालत का रुख किया था। पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली पुलिस की 1,000 पेज से ज्यादा की चार्जशीट पहले भी दाखिल की जा चुकी है। आरोपपत्र राउज़ एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट महिमा राय के समक्ष दायर किया गया था जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)की धारा 354 के तहत अपराध (शील भांग करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन टिप्पणियाँ करना), 354डी(पीछा करना) के तहत आरोप लगाए गए थे।
डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 (रिश्वत की पेशकश), 354, 354ए, 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे। कथित तौर पर, आरोप पत्र में लगभग 200 गवाहों के बयान शामिल हैं। पिछले हफ्ते, सीएमएम ने कथित यौन उत्पीड़न मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। जसपाल, जो सांसदों और विधायकों के मामलों को देखते हैं, को मंगलवार को विचार के लिए आरोप पत्र देखना था। जसपाल ने शिकायतकर्ताओं के वकील को प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।
आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|