झारखंड विधानसभा चुनाव 2024: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, सर्वोच्च अदालत ने खारिज की याचिका

  • कोयला खदान घोटाले में दोषसिद्धि के बाद निलंबित
  • सार्वजनिक पद पर रहने के दौरान अयोग्य ठहराए गए थे
  • 2017 में हुई थी तीन साल की कैद की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-25 14:01 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को कोयला खदान घोटाले में दोषसिद्धि को निलंबित करने की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सीएम कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुको में याचिका दाखिल की थी। याचिका में झारखंड में हो रही विधानसभा चुनाव में शामिल होने के लिए टॉप कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसे ने शीर्ष कोर्ट ने ठुकरा दिया है।

18 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोड़ा निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे, जिन्हें सार्वजनिक पद पर रहने के दौरान अयोग्य ठहराया गया था। कोड़ा ने पहले भी दोषसिद्धि के सस्पेंशन के लिए एक आवेदन किया था, जिसे साल 2020 में खारिज कर दिया गया था। 

सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की दो जजों की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोषसिद्धि पर रोक को सामान्य परिस्थितियों में अनुमति नहीं दी जा सकती। सुको ने आगे कहा इस पर कई पहलुओं पर विचार करना होगा। बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया, जिसमें पूर्व सीएम कोड़ा की याचिका खारिज कर दी गई थी। आपको बता दें पूर्व सीएम कोड़ा को साल 2017 में झारखंड स्थित कोयला खदान के आवंटन में भ्रष्टाचार और साजिश का दोषी ठहराया गया था और तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।

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