पाकिस्तान: पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में फांसी की सजा
पाकिस्तान: पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में फांसी की सजा
डिजिटल डेस्क, कराची। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई गई है। पेशावर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया। फिलहाल पूर्व सैन्य प्रमुख दुबई में हैं। 3 नवंबर 2007 को आपातकाल की स्थिति के लिए मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। परवेज मुशर्रफ को 31 मार्च 2014 को दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे।
A special court hands death penalty to former Pakistani military dictator Pervez Musharraf in high treason case: Pakistan Media (file pic) pic.twitter.com/8V3j7uAyZI
— ANI (@ANI) December 17, 2019
इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका की थी। जिसमें उन्होंने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।