बर्बरता मामले में पाकिस्तान की अदालत ने इमरान की जमानत 18 जुलाई तक बढ़ाई

पाकिस्तान में राजनीतिक युद्ध बर्बरता मामले में पाकिस्तान की अदालत ने इमरान की जमानत 18 जुलाई तक बढ़ाई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-06 13:30 GMT
बर्बरता मामले में पाकिस्तान की अदालत ने इमरान की जमानत 18 जुलाई तक बढ़ाई

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की 25 मई को पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान बर्बरता के मामलों में अंतरिम जमानत 18 जुलाई तक बढ़ा दी। पिछली सुनवाई के विपरीत इमरान खान व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए थे। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के वकील ने इमरान खान की ओर से अतिरिक्त और सत्र अदालत से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया।

इससे पहले, 24 जून को, अदालत ने प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये की जमानत के खिलाफ इमरान खान को 10 मामलों में जमानत दे दी थी। अदालत ने खान को 24 जून को 10 मामलों में प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी। इमरान खान के खिलाफ अलग-अलग थानों में कम से कम 15 मामले दर्ज हैं।

कोहसर पुलिस स्टेशन में हिंसा से संबंधित एक मामले में पीटीआई के लगभग 11 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिन पीटीआई नेताओं को अग्रिम जमानत दी गई है उनमें पूर्व योजना मंत्री असद उमर, पूर्व डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली कासिम खान सूरी, सीनेटर फैसल जावेद, पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद, पूर्व रक्षा मंत्री परवेज खटक, पीटीआई उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, शेराज बशारत, राजा खुर्रम नवाज और मुराद सईद सहित अन्य शामिल हैं।

 

(आईएएनएस)

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