फिल्म 'लियो': मद्रास हाईकोर्ट ने विजय स्टारर 'लियो' के पायरेटेड वर्जन की रिलीज पर लगाया प्रतिबंध
ऑनलाइन इलीगल रिलीज पर प्रतिबंध
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को सुपरस्टार विजय की 'लियो' फिल्म के पायरेटेड वर्जन की ऑनलाइन इलीगल रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया। फिल्म के निर्माता सेवन स्क्रीन स्टूडियो ने फिल्म के पायरेटेड वर्जन की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया और अदालत से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसी रिलीज के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का अनुरोध किया है।
मद्रास हाईकोर्ट के जज अब्दुल कुद्दोस ने फिल्म के पायरेटेड वर्जन पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि पायरेटेड वर्जन उनकी साइटों के माध्यम से प्रदर्शित न हो। सेवन स्क्रीन स्टूडियो की ओर से पेश वकील विजय सुब्रमण्यम ने पहले अदालत में उल्लेख किया था कि फिल्म का बजट ज्यादा था। अगर पायरेटेड वर्जन जारी किया गया तो इससे फिल्म के निर्माताओं को भारी नुकसान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 1,200 वेबसाइटें थी और अगर पायरेटेड वर्जन जारी किया गया, तो फिल्म को दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा और इलीगल रिलीज के कारण फिल्म को बहुत कम दर्शक मिलेंगे।
आईएएनएस
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|