Gadchiroli News: अधिक से अधिक मतदान कर गड़चिरोली को रोल मॉडल बनाएं
- जिलाधिकारी संजय दैने ने किया आह्वान
- परिषद कार्यालय के प्रांगण में मतदान जनजागृति कार्यक्रम
Gadchiroli News गड़चिरोली जिले में 80 प्रतिशत मतदान का उद्दिष्ट रखकर अधिक से अधिक मतदान करें और सबसे अधिक वोट कर के गड़चिरोली को रोल मॉडल बनाएं, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी संजय दैने ने किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के अवसर पर भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान शिक्षण व चुनाव सहभाग के लिए सुनियोजित कार्यक्रम (SVEEP) अंतर्गत मतदान जनजागृति के लिए ‘उत्सव चुनाव का, अभिमान महाराष्ट्र का’ यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत गड़चिरोली के जिला परिषद कार्यालय के प्रांगण में मतदान जनजागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
इस समय वें बोल रहे थे। इस दौरान जिला परिषद गड़चिरोली के प्रांगण में उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को मतदान की सामूहिक शपथ दी गई और मतदान करने के लिए आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, उपजिला चुनाव अधिकारी विवेक घोडके, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा, जिला शल्य चिकित्सक डा. माधुरी किलनाके, समाज कल्याण के सहायक आयुक्त डा. सचिन मडावी उपस्थित थे। जिलाधिकारी दैने ने अपने मार्गदर्शन में कहां कि, लोकसभा चुनाव में गड़चिरोली मतदार संघ से 72 प्रतिशत मतदान हुआ और चुनाव प्रक्रिया भी शांतिमय वातावरण में पारीत की गई। इसके लिए भारतीय चुनाव आयोग ने गड़चिरोली जिले के नागरिकों का अभिनंदन किया है। सरकारी कार्यालय में आनेवाले सभी को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें और कम से कम 75 से 80 प्रतिशत मतदान गड़चिरोली जिले में हों, इसलिए प्रयास करें, ऐसा भी आह्वान जिलाधिकारी संजय दैने ने किया। इस समय महिला अधिकारी व कर्मचारियों के हाथों आसमान में मतदान जनजागृति फलक के गुब्बारे छोड़े गए। मतदान जनजागृत रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
20 को सभी आस्थापना के कर्मियों को सवेतन अवकाश : आगामी 20 नवंबर 2024 को जिले में विधानसभा सार्वत्रिक चुनाव आयोजित किया गया है। इस चुनाव में सभी मतदाताओं को उनका मतदान का अधिकार निभाने का मौका मिले, इस उद्देश्य से उद्योग विभाग के तहत आनेवाले सभी अस्थापनाओं में 20 नवंबर को मतदान के दिवस पर सवेतन अवकाश का आदेश जिला चुनाव अधिकारी तथा जिलाधिकारी संजय दैने ने दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोकप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 135 (ब) के अनुसार चुनाव होनेवाले मतदान क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या फिर किसी भी अन्य आस्थापना में कार्यरत होनेवाले और राज्य के विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त सभी व्यकति को मतदान के दिन छुट्टी दी जाती है। इसके तहत जिलाधिकारी ने 20 नवंबर को सवेतन अवकाश की घोषणा की है।
यह छुट्टी उद्योग विभाग के तहत आनेवाले सभी उद्योग समूह, महामंडल, कंपनी व संस्था, औद्योगिक उपक्रम व अन्य आस्थपना आदि को लागू है। मतदान के लिए मंजूर की गई छुट्टी के लिए किसी भी व्यक्ति के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। अपवादात्मक परिस्थित में कामगार, अधिकारी व कर्मचार आदि को पूरे दिन की छुट्टी नहीं दे सकते, तो मतदान क्षेत्र के कामगारों को मतदान का अधिकार निभाने के लिए कम से कम दो घंटों की सहूलियत देने संबंधित आस्थपनाओं को अनिवार्य है। उद्योग विभाग में आनेवाले सभी महामंडल, उद्योग समूह, कंपनी व संस्था, औद्याेगिक उपक्रम आदि आस्थापना उपरोक्त सूचनाओं को जिम्मेदारी से पालन करें। मतदाताओं द्वारा छुट्टी अथवा सवलत न मिलने पर मतदान नहीं कर सके, ऐसी शिकायत चुनाव विभाग को प्राप्त होने पर उनके खिलाफ योग्य कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी के आदेश में नमूद की गई है।
Created On :   9 Nov 2024 4:18 PM IST